लखनऊ:- योगी सरकार ने
कई योजनाएं चला कर उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भविष्य सवांरने का सुनहरा
अवसर उपलब्ध कराया है। इन योजनाओं में से युवा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार
युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है। सरकार कम
ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन दे रही है। इस योजना का उद्देश्य यह है
कि पढ़े-लिखे बेरोजगारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। आइए जानते हैं कि
युवा कैसे इस कल्याणकारी योजना का फायदा उठाकर अपना जीवन संवार सकते हैं।
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योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में युवा
स्वरोजगार योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, 2018 को की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 साल के युवा ही
पात्र हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदन कर्ता
के पास उसका बैंक खाता होना जरूरी है जो कि उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ
ही वह किसी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसके तहत युवाओं को दो सेक्टर
उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन दिया जाता है। योगी सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और
सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये लोन देती है। इस लोन पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी भी
देती है। इसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी
मिलती है।
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युवाओं को लोन के लिए यह दस्तावेज होने हैं जरूरी
उत्तर प्रदेश में चल रही इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं के पास दस्तावेज
होने जरूरी हैं। जिसमें 10वीं पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ बैंक के अकाउंट की डिटेल
होनी जरूरी है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत युवा आवेदकों
को यूपी उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की सरकारी वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ का इस्तेमाल करना होगा।
इसके बाद आवेदक को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर क्लिक करना होगा। इसके बाद
खुली विंडो में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प को चुनना होगा। पंजीकरण फॉर्म खुलने के बाद इसे भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
पूरी करनी होगी। फिर आवेदकों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की सरकारी
वेबसाइट पर लॉगिन करना है। फिर आवेदक को आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी। आवेदन से संबंधित जानकारी देने के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।