Sultanpur News- सुल्तानपुर की MP/MLA न्यायालय में गुरुवार को राहुल गांधी के मुकदमे में सुनवाई नहीं हुई। यहां विशेष मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं हो सकी है। अब इसकी सुनवाई 14 मई को होगी।
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गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को गुरुवार को MP-MLA कोर्ट में पेशी होनी थी। राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि बयान अभियुक्त के लिए मुकदमा विचाराधीन है। वर्तमान समय में MP-MLA कोर्ट का प्रभार किसी भी न्यायालय को दिया नहीं गया है, तो न्यायालय होते हुए भी न्याय निष्प्रभावी है। आज के दिन राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव में मीटिंग में व्यस्त हैं, इस कारण आ नहीं सके। हमने हाज़री माफी दी है।
बता दें कि कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को बीते 20 फरवरी को कोर्ट ने 25-25 हज़ार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने MP-MLA कोर्ट में 4 अगस्त 2018 को परिवाद दायर किया था।
यह है मामला
राहुल ने कर्नाटक में जनसभा के दौरान अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था। इस बयान को लेकर विजय मिश्रा कोर्ट की शरण में पहुंचे। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रही, लेकिन राहुल हाजिर नहीं हुए। पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ NBW की कार्रवाई कर दी। राहुल गांधी के अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने समय मांगा।
25-25 हजार मुचलके पर मिली है जमानत
19 फरवरी को न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे। 20 फरवरी 2024 को उन्होंने सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने 25-25 हजार के दो बेल बॉन्ड पर राहुल को जमानत दे दी। कई तारीखें बीत गई, लेकिन राहुल बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे। वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने राहुल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अर्जी भी दी।