Lucknow News- लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों
द्वारा प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्चों पर चुनाव आयोग पल-पल की नगरानी करेगा।
इस संबंध में चुनाव आयोग की टीम ने बैंक अधिकारियों के साथ महत्तपूर्ण बैठक की। आयोग
ने इस दौरान बैंकों को निर्देशित किया है कि उम्मीदवारों की नया बैंक अकाउण्ट खोला
जाएगा। इस अकाउण्ट से ही चुनाव से जुड़े हुए खर्चे होंगे। जिसकी पल-पल की निगरानी
रखी जाए। आयोग ने ये निर्देश भी दिए हैं कि यदि किसी रुपए की लेन-देन की सीमा 1
लाख से ज्यादा होती है, तो इसकी जानकारी समय पर आयोग को उपलब्ध करवाई जाए।
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बता दें कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों
के चुनावी लेन-देन पर निर्वाचन आयोग की नजर बैंक खातों पर भी होगी। बैंकों को किसी
खाते से एक लाख रुपए से अधिक निकासी व जमा की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारियों को
देनी होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में
निर्वाचन व्यय की निगरानी के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त राज्य
स्तरीय बैंकर्स समिति के नोडल अधिकारी एवं समस्त प्रमुख बैंकों के उच्चाधिकारियों
के साथ बैठक हुई। इसमें प्रमुख बैंकों के 51 अधिकारी शामिल हुए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित बैंक
अधिकारियों से लोकसभा प्रत्याशियों के बैंक खाते में लेन-देन से संबंधित दिशा-निर्देश
दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक निर्वाचन प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन व्यय
के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाएगा। बैंक खाता निर्वाचन प्रत्याशी अपने नाम से या
अपने एजेन्ट के साथ संयुक्त नाम से खोल सकता है। प्रत्याशी नामांकन के एक दिन पूर्व
तक खाता खोल सकता है। बैंक खाता प्रदेश के किसी भी बैंक अथवा डाकघर में खोला जा
सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा
निर्देश दिए गए हैं कि समस्त बैंक इस प्रयोजन हेतु इसके लिए अलग से काउन्टर
खोलेंगे तथा खोले गए खाते में धनराशि जमा और उसके आहरण की अनुमति प्राथमिकता के
आधार पर देंगे। साथ ही बैंकों द्वारा निर्वाचन प्रत्याशी का बैंक खाता खोलते समय ही
200 प्रति वाली चेकबुक प्रत्याशी को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सम्बंध में एसएलबीसी के माध्यम से समस्त बैंकों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए
हैं। बैंकों को निर्देश हैं कि बैंकों से नकद निकासी की निगरानी रखी जाएगी। बैंकों
द्वारा संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी।
समस्त बैंक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी
खाते से 1 लाख रुपए से अधिक की राशि की निकासी व जमा की जाती है, तो ऐसी
परिस्थिति में जब पिछले 2 महीने के दौरान इस प्रकार जमा व निकासी
न की गई हो तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। यदि निकासी 10 लाख रुपए से अधिक की हो तो उक्त की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर
विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाएगी।