आयकर रिटर्न करने की आखिरी तिथि कल खत्म हो गई। आयकर विभाग रेटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 रखी थी। आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई तक कुल 6.50 करोड़ से अधिक आयकर दावे ITR दाखिल हुए हैं। इनमें से लगभग 36.91 लाख ITR 31 जुलाई शाम 6 बजे तक दाखिल किए गए।
लेकिन अगर आप करदाता हैं और आपने अभी तक आयकर रिटर्न ITR का दावा दाखिल नहीं किया है तो आपके पास विकल्प मौजूद है पर इसके लिए जुर्माना देना होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए विलंबित ITR दाखिल करने की तय तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। लेकिन अब आपको ITR भरने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा।
कितना लगेगा जुर्माना
आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने पर पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को 1000 रुपये का जुमान देरी शुल्क रूप में देना होगा। वहीं, पांच लाख रुपये से अधिक की कुल कमाई वाले व्यक्तियों को विलंभ से ITR दाखिल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है।