वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने 23 साल पुराने चर्चित संवासिनी गृह कांड (Sanvasini Grih Case) में मंगलवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश (MP-MLA ) अवनीश गौतम की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 21 नवम्बर को सुरजेवाला की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2000 के इस पुराने मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित निस्तारित करना है। आरोपी के खिलाफ कई तारीखों से गैर वारंट जारी है फिर भी वह हाजिर नहीं हो रहा है।
बता दने वर्ष 2000 के संवासिनी गृह कांड (Sanvasini Grih Case) में युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला पर तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप है। न्यायालय में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC विनय कुमार सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा। कांग्रेस सांसद के अधिवक्ता द्यारा सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने का अनुरोध कोर्ट से किया है।
क्या था संवासिनी गृह कांड मामला
आपको बता दें कि 2 दशक पहले संवासिनी गृह कांड (Sanvasini Grih Case) चर्चित रहा था। इस प्रकरण में तब के कांग्रेसी नेताओं को आरोपी बनाया गया था। जिसको लेकर 21अगस्त सन् 2000 को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वयं प्रकाश गोस्वामी समेत काफी संख्या में नेता वाराणसी जिला मुख्यालय पर सभा कर रहे थे। जहां वह नारेबाजी करते हुए बेकाबू भीड़ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंच गई। न्यायालय पोर्टिको में बवाल करने लगी। जिसके बाद सुरक्षा में लगी पुलिस फोर्स ने बवाल बढ़ता देख लाठीचार्ज किया था।
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