कोटा: राजस्थान के कोटा में एक मस्जिद से हैराम करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मौलवी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मौलवी के खिलाफ 10 साल के लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। साथ ही कोर्ट ने मौलवी पर 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि आरोपी मौलवी का नाम नसीम खान है। यह मूलत: हरियाणा का रहने वाला है। लेकिन, बीते कुछ सालों से वह कोटा की एक मस्जिद में रहता है। मौलवी पर आरोप था कि उसने अरबी पढ़ाने के बहाने दस साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया था। कोटा की एक अदालत ने मौलवी पर लगे आरोपों को सही पाया। जिसके बाद उसे आजीवन कारावास और 21 हजारा अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में 22 अक्टूबर 2023 को पीड़ित बच्चे के चाचा ने बूढ़ादित थाने में तहरीर दी थी। ममाला दर्ज होने के 14 दिनों बाद पुलिस ने जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली। जिसके बाद चार्जशीट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर में यह कहा गया था कि ‘बीते 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे बच्चा रोता हुए घर आया। पूछने पर उसने बताया कि वह मस्जिद में मौलवी के पास अरबी पढ़ने गया था। इस दौरान मौलवी ने उसे मस्जिद के कमरे में ले जाकर गलत काम किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
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कोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील ने मौलवी नसीम खान को फांसी की सजा देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि नसीम जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा, इससे वह हर क्षण अपने पापों का प्रश्चित करता रहेगा। इस दौरान जज ने बच्चे के लिए एक कविता भी पढ़ी।