Gorakhpur News – गोरखपुर में विवाहित
महिला का गैंगरेप करने और उसके प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाने
के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राजा अंसारी, संतोष चौहान और अंकित पासवान को
30-30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
बता दें कि 7 सितंबर 2022 को विवाहित महिला का इन
तीनों ने अपहरण किया और बाद में इस घटना को कारित किया था। गम्भीर अवस्था में महिला
को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ऐसी हालत में ससुराल और मायके
वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने अकेले तीनों आरोपियों को सजा
दिलाने के लिए पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटे और अपराधियों को कठोर सजा दिलावाई है।
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कोर्ट
में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र पांडेय ने बताया
है कि 25 साल की विवाहिता के साथ घटना 7 सितंबर
2022 की रात 10 से 11 बजे
के बीच हुई थी। वह पति से किसी बात पर विवाद होने के बाद एक हफ्ते पहले गोरखपुर
आ गई थी। महिला को गोरखपुर में उसके परिजनों ने भी घर में आने को मना कर दिया।
कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला तो वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक के
ऑउटर और धर्मशाला बाजार पुल के बीच गुजारा कर रही थी। 3 लोगों ने उसे अकेला देखकर
उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे धर्मशाला बाजार रेलवे लाइन के किनारे ट्यूबवेल
के पीछे झाड़ियों में ले गए। वहां उसके साथ गैंगरेप किया। शोर मचाने पर आरोपियों ने
उसे बुरी तरह से मारा-पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाई। उन्होंने बताया कि तीनों
दोषियों को 30-30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के
अलावा सभी पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ऐसा न करने पर इन सभी को एक- एक साल
का कारावास अलग से भुगतना होगा।
घटना के 16 महीन के अंदर ही
पीड़िता को मिल गया न्याय
पीड़ित महिला ने बताया कि दरिंदो के चंगुल से छूटने के बाद
गंभीर हालत में पीड़िता जीआरपी थाने पहुंची थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती
करवाया गया, जहां कई दिनों तक उसका इलाज चला था। इस मामले में कोर्ट से
सजा होने के बाद पीड़िता काफी प्रसन्न है। उसने कहा कि इस घटना के बाद ही उसके पति
और परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया था। वारदात में उसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी।
अस्पताल से पूरी तरह ठीक होने के बाद अकेले ही केस की पैरवी की। जिसका नतीजा यह
हुआ कि 16 महीने बाद इस मामले के दोषियों को कोर्ट से
कड़ी सजा मिल सकी।