इंटरनेट और वेबसाइट के जरिए कोर्ट कार्यवाही को आम लोगों के बेडरूम तक पहुंच बनाने में सफल प्रयोग के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब किसी भी जिले में बैठकर ऑनलाइन मुकदमे की ई-फाइलिंग की जा सकेगी। वादकारियों को यह सुविधा इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच के लिए मिलेगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों में स्थित ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से मुकद्दमों का दाखिला अब आम लोगों की पहुंच में ला दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अनुमति से महानिबंधक ने अधिसूचना जारी कर सभी जिला जजों को ई-सेवा केंद्रों के जरिए वादकारियों व अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग की सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है। मेरठ में ई-दाखिला एक नवम्बर 2023 से चालू हो जाएगा। अब वादकारी या अधिवक्ता अपने जिले में ही ई-सेवा केंद्र के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट व लखनऊ बेंच में मुकद्दमे दाखिल कर सकेंगे और ऑनलाइन बहस भी की जा सकेगी।
इस आदेश के बाद प्रदेश की किसी भी जिला अदालत में स्थित ई-सेवा केंद्र में हाईकोर्ट में वहीं से मुकद्दमे दाखिल किए जा सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रौद्योगिकी तकनीकी की दिशा में ये एक बड़ा कदम उठाया है। जिसका दूरगामी परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनलाइन ई-फाइलिंग के जरिए मुकदमों का दाखिला और ऑनलाइन बहस होने से वादकारियों को जहां इलाहाबाद या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस पहल से वादकारियों को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा।