वाराणसी की लोक गायिका से दुष्कर्म के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्र को 15 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सजा एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है।
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जिस मामले में विजय मिश्र को सजा हुई है, वह 2020 में दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। अदालत ने तीन वर्ष में ही सजा सुना दी। सजा सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि दोषी विजय मिश्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ज्ञानपुर क्षेत्र से चार बार विधायक रहा है। उसने एक ही पीड़िता से तीन बार दुष्कर्म करने का अपराध किया है।
कोर्ट ने कहा कि असाधारण व्यक्ति ने साधारण महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। दोषी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। दो मामलों में दूसरी अदालतें सजा सुना चुकी हैं। अब ये तीसरे मामले में अभी तक की सबसे बड़ी सजा मिली है। इससे पहले अलग-अलग अदालतों ने ढाई और पांच साल की सजा सुनाई थी।
बाहुबली पूर्व विधायक के खिलाफ भदोही, वाराणसी, प्रयागराज सहित यूपी के कई जिलों और दूसरे राज्यों में कुल 83 मुकदमे दर्ज हैं। इन्हें अब तक तीन मामलों में सजा मिल चुकी है। भदोही की अदालत ने आर्म्स एक्ट में ढाई साल की सजा सुनाई है। इसी तरह प्रयागराज की अदालत ने एक मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। अब भदोही की अदालत ने 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
क्या है मामला ?
वाराणसी की एक लोक गायिका ने पूर्व विधायक, उसके बेटे विष्णु मिश्रा, नाती विकास मिश्रा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। वाराणसी के जैतपुरा थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने इस मामले में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बीते शुक्रवार को पूर्व विधायक को दोषी करार दिया था, जबकि उसके बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय बिंद और दिनेश पांडेय ने बताया कि पूर्व विधायक को अपने किए की सजा मिली है।
सजा सुनाने के दौरान अदालत की सुरक्षा सख्त रही। बाहुबली पूर्व विधायक को अदालत में पेश किया गया, फिर कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया। अदालत परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति का पहचान पत्र देखा गया।