संभल: जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर हाईकोर्रट ने अहम फैसला लिया है. इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओऱ से जामा मस्जिद की केवल साफ-सफाई करने के आदेश दिए गए हैं. मस्जिद की रंगाई-पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी है. ASI ने आज शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी. ASI ने अपनी रिपोर्ट में अभी मस्जिद की रंगाई न कराने की बात कही है.
दरअसल, कोर्ट के निर्देश पर ASI की 3 सदस्यीय टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची थी. मस्जिद का मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश की. इस रिपोर्ट के आने के बाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद की रंगाई न कराने के आदेश जारी कर दिए. हाई कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर ही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई नहीं कराने का फैसला पारित किया है. हालांकि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को ASI की निगरानी में केवल सफाई का कार्य करवाने को ही कहा है.
कोर्ट का कहना है अगर मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करना है तो 4 मार्च तक अपनी आपत्ति दाखिल कर सकती है. साथ ही 4 मार्च को इस पर फिर सुनवाई होगी. वहीं, हिंदू पक्ष की ओर से भी इस मामले को लेकर अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी गई है है. हिंदू पक्ष को भी कोर्ट ने 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए 25 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने कहना था रमजान से पहले हर साल मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है. वहीं, इस मामले पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी. इसमें मस्जिद के मुतवल्ली और ASI को भी शामिल किया था. कोर्ट ने कमेटी को 24 घंटे के अंदर मस्जिद का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा था.