गोरखपुर: देशभर के कई स्थानों से मानकों के विपरीत मस्जिद बनाने की खबरें सामने आ रही हैं. कुछ दिनों पहले शिमला मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ा था. अब कुछ ऐसा ही मामला यूपी के गोरखपुर से सामने आया है. यहां 47 डिसमिल भूमि पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद की तीसरी मंजिल को गिराना का आदेश गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने जारी किया है.
GDA ने मस्जिद ने निर्माणकर्ता शोएब अहमद को नोटिस देकर कहा है कि 15 दिनों के भीतर मस्जिद के अवैध हिस्से को वह स्वयं गिरा दें. अन्यथा GDA ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. जिसका खर्च निर्माणकर्ता को ही वहन करना पड़ेगा.
पिछले साल नगर निगम ने की थी कार्रवाई
गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन पर, पिछले 50 वर्षों से अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम ने 25 फरवरी 2024 को बड़ी कार्रवाई की थी. इस अभियान के तहत नगर निगम ने 31 दुकानों और 12 आवासीय परिसरों को हटाया, जबकि वहां बनी एक मस्जिद को भी गिराने का काम शुरू कर दिया. इस पर मस्जिद के मुतवल्ली और अन्य लोगों ने इसका विरोध किया. हालांकि, बाद में नगर निगम ने 60 वर्ग मीटर भूमि दक्षिण पूर्वी कोने पर देने की सहमति दी थी.
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जिस पर मस्जिद का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था. हालांकि, GDA ने अपनी जांच में पाया कि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार GDA ने मस्जिद निर्माणकर्ताओं से नक्शा मांगा था. जिसे वह प्रस्तुत नहीं कर सके. जिसके बाद मस्जिद के तीसरे माले को गिराने का नोटिस जारी किया गया है.