नई दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर अलाहबादिया की अपील पर सुनवाई की. सुनवाई करने के बाद, अदालत ने अलाहबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे जमकर फटकार लगाई, कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है. इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुईं.
अब अलाहबादिया के खिलाफ नहीं दर्ज किया जाएगा केस
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि अलाहबादिया के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं. लेकिन, अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा. बता दें कि रणवीर अलाहबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे. इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर FIR दर्ज की गई थी.
कोर्ट ने केंद्र से पूछा- आप कुछ करिए, वरना हम करेंगे
बेंच ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल से कहा, “ऐसे यू-ट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है. अगर वे खुद ही कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम यहां गैप नहीं छोड़ सकते. शो-कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इसलिए हमने नोटिस इश्यू किया है. हम अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दे रहे हैं. हम इस मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को अनदेखा नहीं कर सकते.
अलाहबादिया को गिरफ्तारी से इन शर्तों पर मिली राहत
- अगर अलाहबादिया जांच में शामिल होते हैं, और सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नया किया जाए.
- अगर उन्हे किसी भी तरह की धमकी मिलती है तो वह पुलिस सुरक्षा की मांग कर सकते हैं.
- यह राहत तभी तक रहेगी जब तक अलाहबादिया बाहर रहकर कोई भी शो नहीं करेंगे.
- रणवीर अलाहबादिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.
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