नई दिल्ली: गुरुवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया. 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का एलान किया था. वहीं, सरकार की ओर से नए बिल में आयकर कानूनों के सरलीकरण पर जोर दिया गया है.
बता दें कि नया कानून मौजूदा समय के इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा. लोकसभा में बिल पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस बिल को सदन की प्रवर समिति को भी भेजने का आग्रह किया. सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सुधार और कानून को और सरल करने पर जोर दिया है. इनकम टैक्स नए बिल में सेक्शन की संख्या घटाकर 819 से घटाकर 536 कर दी गई है. इसके तहत जो अनावश्यक छूटें थीं उन्हें खत्म कर दिया गया है. इसके साथ ही नए बिल में कुल शब्दों की संख्या 2.5 लाख से घटा कर 5 लाख कर दी गई है.
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1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स कानून लागू किया जाएगा. पहले का कानून कई बदलावों और संशोधनों के बाद बहुत ही जटिल हो गया था, इसी लिए अब इस कानून की जगह नये आयकर बिल को सरल बना कर लाया जा रहा है. लोकसभा में पेश होने के बाद, विचार-विमर्श के लिए नए कानून को आगे के वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा. नए कानून को वर्तमान समय के हिसाब से बनाया गया है. बताया जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद भारत के टैक्स बेस में काफी मजबूती आएगी. साथ ही आय स्थिरता में सुधार होगा.
नए इनकम टैक्स बिल में टेक्नोलॉजी से संचालित असेसमेंट पर खास तौर से फोकस किया गया है. नए इनकम टैक्स बिल 2025 में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, कारोबार की व्याख्या को और आसान बनाने पर जोर दिया गया है. इसके लिए टैक्स प्रावधानों को समझाने के लिए तालिकाएं, उदाहरण और सूत्रों को इस नए बिल में शामिल किया गया है. साथ ही इस कानून के लागू होने के देश की अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने में भी मदद मिलेगी.