नई दिल्ली: आज गुरुवार को विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के बीच वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी द्वारा तैयार रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई. बीजेपी की सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की. साथ ही उन्होंने पैनल के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकॉर्ड की एक प्रति भी सदन के सामने रखी.
#WATCH दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। pic.twitter.com/C0bb0fMSWe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2025
जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सत्र को सुबह 11:20 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इसी तरह लोकसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया. जिसके चलते कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया. हालांकि, कार्यवाही के पुनः शुरू होते ही विपक्षी सांसदों फिर से जोरदार हंगामा किया.
जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्षी प्रतिक्रिया
विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई. कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले मौजूदा कानून पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राजनीति से प्रेरित संशोधन लाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि संसद के कई सदस्य इस रिपोर्ट से असहमत हैं.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी आलोचना करते हुए कहा कि जेपीसी ने जिस तरह से काम किया, वह गलत था. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और पूर्वनिर्धारित थी, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों के सुझाव को अनदेखा किया गया.
जेपीसी अध्यक्ष का बयान
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि जेपीसी ने छह महीने के राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया. उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश का दौरा किया और 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाया.
जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों की पेशकश की गई है.
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वक्फ अधिनियम की होती रही है आलोचना
वक्फ बोर्ड को अधिकार प्रदान करने वाले 1995 के वक्फ अधिनियम के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर लंबे समय से आलोचना होती रही है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य इन खामियों का समाधान करना है. साथ ही वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है. यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट प्रक्रियाएं, पारदर्शिता और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों की पुनः प्राप्ति के लिए एक कानूनी रास्ता है.