नई दिल्ली: हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दाखिले में NRI कोटे को लेकर सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पंजाब में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में NRI कोटे को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि NRI कोटा एक फ्रॉड है। इस NRI कोटा का व्यापार बंद होना चाहिए। यह शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है। हमें धोखाधड़ी को समाप्त करना होगा। हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है।
चीफ जस्टिस ने कहा इसे व्यापक बनाने का परिणाम देखिए कि जिन उम्मीदवारों के अंक तीन गुना से अधिक हैं उनको प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार को इसमें दाखल देना चाहिए। अजीबोगरीब तथ्यों को कानून के कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हम कानून के सिद्धांतों को निर्धारित करेंगे। जज जानते हैं कि उन्हें किससे निपटना है। हाईकोर्ट ने इस मामले को बारीकी से निपटाया है। हम इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए NRI कोटे की परिभाषा को व्यापक बनाने वाली अधिसूचना को रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस आदेश में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 20 अगस्त के पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था जिसमें सरकार ने मेडिकल के दाखिले में NRI कोटे का दायरा बढ़ाते हुए उसमें NRI के नजदीकी रिश्तेदारों को भी योग्य माना था।