मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कार्यकर्ताओं और आम लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कोयंबटूर में तिरंगा बाइक रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस जी जयचंद्रन ने भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव ए कृष्ण प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
बीते दिन मंगलवार को जब मामले को सुनवाई के लिए तत्काल कोर्ट के समक्ष रखा गया, तो जज ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर कोई व्यक्ति झंडे लेकर जाना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जज ने यह भी टिप्पणी की कि भाजपा की मात्र 15 मिनट से 1 घंटे की रैली से कोई खास नुकसान नहीं होगा और राज्य बाइक रैली निकालने के उनके अनुरोध को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता। जिसे तमिलनाडु सरकार के आदेश के बाद अनुमति नही मिली थी।
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रैली की अनुमति न देने के फैसले में कोई “योग्यता” नहीं पाई और इस आधार पर उसे खारिज कर दिया। साथ ही, जस्टिस जी जयचंद्रन ने सरकार से पूछा, “नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हर साल कोर्ट की अनुमति क्यों लेनी पड़ती है?” कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि ऐसी रैली के लिए अनुमति देने से इनकार न करें। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को ये भी निर्देश दिया गया कि उन रैलियों पर रोक न लगाई जाए जहां प्रतिभागी गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे हों और जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो रही हो।
ये भी पढ़ें : अयोध्या में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, जगह-जगह पुष्पों से किया गया भव्य स्वागत