पश्चिम बंगाल। कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court orders) ने ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म व हत्याकांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए है। वहीं राज्य को सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की वीभत्स घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गहरा अफसोस जताया। मंगलवार को कोर्ट ने इस घटना के बाद देशभर में फैले आक्रोश और प्रदर्शन के संदर्भ में गंभीर चिंता भी व्यक्त की।
डॉक्टरों का इस तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करना जायज – HC
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने इस दौरान राज्य सरकार से पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और प्रदर्शनकारियों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम प्रेस को रोक नहीं सकते… आप प्रदर्शनकारियों को क्या आश्वासन दे सकते हैं? वो लोग आहत हुए हैं। ये घटना बहुत विभत्स है। डॉक्टरों का इस तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करना जायज है।’
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प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को बचा क्यों रही सरकार ? – HC
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि वह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को बचा क्यों रही है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा कि सरकार उन्हें किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त कर सकती है, जबकि वह पहले ही इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हाई कोर्ट ने डॉ. संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया और सरकार से कहा कि वह उनके इस्तीफे की फोटोकॉपी भी प्रदान करें ताकि इसकी पुष्टि की जा सके।
ट्रेनी डॉक्टर के पिता का पक्ष भी सुना
इस बीच, मृतक ट्रेनी डॉक्टर के ट्रेनी डॉक्टर के पिता नेपिता ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचकर अस्पताल से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उनकी बात सुनने का निर्णय लिया। कोर्ट (Calcutta High Court orders) ने सभी दलीलों को सुनने के बाद इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी CBI को सौंपने का आदेश दिया है।