भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से जुड़े मामले में कोर्ट ने स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है। बता दें, कि कोर्ट ने उनके माफीनामे को स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति को न दोहराने की सख्त हिदायत दी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से जुड़े स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले में राहत देने के दौरान दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी। इस मामले में स्वामी रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के वकील गौतम तलुकदार ने बताया, कि माफीनामे को कोर्ट ने स्वीकार किया है। इनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है। बता दें, कि इससे पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। स्वामी रामदेव ने कोर्ट में खुद खड़े होकर भी माफी मांगी थी।
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