नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोपों से घिरे बिभव कुमार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरा शीर्ष अदालत सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस तरह के आचरण करने वाले व्यक्ति को क्या मुख्यमंत्री आवास में रखना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बिभव कुमार ने इस तरह का आचरण किया, जैसे की सीएम आवास में कोई गुंडा घुस आया हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला के साथ जबरदस्ती की गई है, शर्म आनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार रे वकील से पूछा कि जब उन्हें निजी सचिव के पद से हटा दिया गया था, तब वह सीएम आवास में क्या कर रहा था। कोर्ट ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बांग्ला है।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिभव कुमार से पूछा कि जब स्वाति मालीवाल ने अपनी सेहत के बारे में बताया था, इसके बाद भी उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करने से क्या संकेत मिलता है। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 7 अगस्त निर्धारित की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है।