Ghazipur News– सपा सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई थी। अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस मामले में आज सोमवार को कोर्ट फैसला सुना सकता है। अब कोर्ट का फैसला तय करेगा कि अफजाल अंसारी की सांसदी रहेगी या नही…
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बता दें, कि सपा सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद में सजा को रद करने की अपील दाखिल की गई थी। वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल की थी। इस मामल में अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्र और एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था, कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि जिस कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर सपा सांसद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, उस हत्याकांड से वह बरी हो चुके हैं।
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29 नवंबर 2005 को हुई थी कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हत्या
29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद के तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 सहयोगियों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। हालांकि, इस हत्याकांड में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। बता दें, कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में 120 बी के तहत अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को 4 वर्ष और मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अपील पर सुनवाई के बाद ने बीती चार जुलाई को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।