मुरादाबाद- यूपी के मुरादाबाद जनपद में न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। थाना मझोला में 8 जुलाई 2015 को पीड़िता के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमे पीड़िता के पिता ने बताया था कि उनकी बेटी 15 साल की है। सुबह करीब 8 बजे संभल जनपद के बनियाठेर ग्राम थरेसा जयसिंह निवासी गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र अपने सहयोगियों ऋषिपाल, अमरपाल, मीनाक्षी के साथ मिलकर उसे बहला-फुसलाकर ले गया। इस मामले में नाबालिग बेटी के पिता ने जब गुड्डू के घरवालों से इस बारे में कहा तो उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारी बेटी हमने उठावा ली है।
बेटी के अपहरण में गुड्डू की मां दुलारी और उसके घरवाले परम सिंह, सुभाष सिंह भी शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने लड़की को आरोपी गुड्डू के साथ उसके गांव से बरामद कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गुड्डू के खिलाफ ही आरोप पत्र अदालत में 4 नवंबर 2015 को पेश किया।
जिसका मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 रघुबर सिंह की अदालत में सुना गया। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने सारी घटना अदालत के सामने बताई। घटना की पुष्टि की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गुड्डू उर्फ धर्मेंद्र को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए उसे 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ऐसा ही एक दूसरा मामला यूपी के जालौन जनपद से निकलकर सामने आया है, जिसमें न्यायालय द्वारा किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष की सजा के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के निवासी पिता ने 6 जनवरी 2021 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी तभी गांव का ही रहने वाला योगेश कुमार उसको बहलाकर ले गया था। उसने बेटी को 5-6 दिन गुजरात में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही न्यायालय में किशोरी का बयान भी दर्ज कराया था। जिसमें किशोरी ने योगेश कुमार के खिलाफ दुष्कर्म की बात कही। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं की चार्जशीट दाखिल कर दी जिसका ट्रायल मोहम्मद कमर की अदालत में चल रहा था। सोमवार की देर शाम को मामले की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस-गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने पॉक्सो एक्ट की धारा के आधार पर आरोपी योगेश कुमार को किशोरी से दुष्कर्म में दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।