स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि, जमानत देने से गवाह और सबूत प्रभावित हो सकते हैं। कोर्ट ने बिभव कुमार और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बिभव कुमार अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
बता दें कि बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई घटना के मामले में बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को हिरासत में लिया था।
ये भी पढ़ें- हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से क्या कहा, पढ़ें पूरी खबर
पिछली सुनवाई में क्या हुआ ?
10 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मालीवाल के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिन बाद 2 क्लिप जारी हुई थी और कमरे में कोई और नहीं था। क्लिप में वह पुलिस अधिकारी से किसी तरह की बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें (क्लिप) छेड़छाड़ की गई है। जवाब में मालीवाल के वकील ने कहा कि क्लिप में कुछ ऐसे संकेत हैं जो दिखाते हैं कि उन्हें बदला गया। एक दर्जन से अधिक पार्टी पदाधिकारी उनके समर्थन में आए और शिकायतकर्ता को दोषी ठहराया।
बिभव कुमार ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उनका दावा है कि उन्हें ‘गुप्त उद्देश्य’ के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी निचली अदालत में लंबित थी। बिभव ने इसे मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कानून का उल्लंघन करार दिया था।