स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली की कोर्ट से बिभव कुमार को फिर झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
ये भी पढ़ें- झारखंड में नक्सलियों का खतरनाक मंसूबा विफल, गुमला में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को खत्म होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद सुनवाई के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। बता दें कि 22 जून को कोर्ट ने बिभव को आज तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था।
27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका और 7 जून को दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को बिभव कुमार की याचिका को सुनवाई योग्य माना है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
क्या है पूरा मामला ?
बिभव कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के अंदर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। बिभव कुमार ने 26 मई को दिल्ली की तीस हजारी अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।