सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी सरकार की तरफ से दी गई। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स को 3,250 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। ये नई दरें 2 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगी। वहीं डीजल-पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी शून्य पर जारी रहेगी।
डीजल-पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर SAED ‘शून्य’ पर बरकरार
सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को मंगलवार से 3,250 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति टन कर दिया है। ये कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। डीजल-पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर SAED को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है।
15 जून को सरकार ने घटाया था विंडफॉल टैक्स
इससे पहले 15 जून को सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,200 रुपए से घटाकर 3,250 रुपए प्रति टन कर दिया था। बता दें कि भारत ने पहली बार एक जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स लगाया और उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर टैक्स लगाते हैं। टैक्स दरों की समीक्षा हर पखवाड़े पिछले दो हफ्ते की औसत तेल कीमतों के आधार पर की जाती है।