नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता 1 साल बाद, आज गुरुवार को बहाल हो गई। पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा जगदीप धनखड़ के निर्देशों के उल्लंघन के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 24 जुलाई, 2023 को संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता निलंबित हुई थी, जो कि 26 जून 2024 को बहाल हो गई।
आज राज्य सभा के 254वें सत्र के आरंभ पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्य संजय सिंह की सदस्यता के निलंबन को रद्द करने के संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को 24 जुलाई, 2023 को विशेषाधिकार समिति द्वारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने तक सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 26 जून, 2024 को राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति ने संजय सिंह के विरुद्ध लंबित मामलों पर 77वीं और 78वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
सभापति ने कहा कि समिति ने संजय सिंह को सभी मामलों में परिषद के विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी मानते हुए सिफारिश की कि सदस्य को उल्लंघन के लिए पहले ही पर्याप्त सजा मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 202 और 266 के तहत, मुझे प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए संजय सिंह का निलंबन 26 जून, 2024 से रद्द कर दिया गया है। ताकि उन्हें संसद में उपस्थित होने की अनुमति मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सदन इसे मंजूरी देगा।
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वहीं AAP सांसद संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय का सर्कुलर साझा करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ और विशेषाधिकार समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई। निलंबन ख़त्म हुआ। माननीय सभापति एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रिविलेज कमेटी के सभापति व सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत धन्यवाद व आभार।