मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। ट्रायल कोर्ट से मिली उनकी जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। इस याचिका में ED द्वारा राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 20 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मंगलवार को आदेश मे कहा कि ED ने हमें बताया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय नहीं है। हमारा मानना है कि हाईकोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे चुका है। ऐसे में अवकाशकालीन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि मामले को सुन रही मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की ज़रुरत है। इसलिए फिलहाल ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। मतलब केजरीवाल को फिलाल तिहाड़ में रहना पड़ेगा। कल 26 जून को सुप्रीम कोर्ट मे अब इस मामले पर सुनवाई होगी।