दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कार्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर हाईकोर्ट की रोक हटाने का अनुरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो ये मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा।
जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट उनकी अर्जी इस कारण से नहीं सुन रहा है क्योंकि इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से मामला लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा, यानि हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा।