प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन PFI के 3 कथित सदस्यों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने रजी अहमद खान, उनैस उमर खैय्याम पटेल और कय्यूम अब्दुल शेख की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तीनों को आपराधिक बल से सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोप में 2022 में महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार किया था।
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तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की बेंच ने रजी अहमद खान, उनैस उमर खैय्याम पटेल और कय्यूम अब्दुल शेख की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए माना कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि “आरोपियों ने आपराधिक बल का इस्तेमाल करके सरकार को डराने की साजिश रची। एफआईआर में खुद ही सब कुछ साफ है। उन्होंने 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रची थी। वे न केवल प्रचारक हैं, बल्कि अपने संगठन के विजन-2047 दस्तावेज को लागू करने का इरादा रखते हैं।”
इससे पहले नासिक की कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
बता दें इससे पहले जेल में बंद आरोपियों की जमानत याचिका नासिक की एक कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।