शेयर मार्केट- शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सेबी की तरफ से अनेक कदम उठाए जाते हैं। पिछले दिनों पुणे के रहने वाले 53 वर्ष के एक शख्स और उसके भाई के साथ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड हुआ। दोनों भाइयों को किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर ट्रेडिंग में बहुत अधिक मुनाफा कमाने का झांसा दिया।
जिसकी कीमत उन्हें करीब ढाई करोड़ रुपये गंवाकर चुकानी पड़ी। अब इस तरह की धोखाधड़ी किसी के साथ न हो, इसके लिए सेबी शेयर बाजार में ट्रेडिंग के पूरे सिस्टम में बदलाव करने जा रही है।
14 अक्टूबर से होगा लागू-
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक मार्केट रेग्युलेटर सेबी निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखकर, रिस्क कम करने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए नया नियम लागू करेगी। इस नियम के तहत 14 अक्टूबर से निवेशकों की तरफ से खरीदे गए शेयर सीधे उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अभी आपकी तरफ से खरीदे गए शेयर पहले ब्रोकर के पास जाते हैं। लेकिन जल्द यह सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा।
मौजूदा सिस्टम में क्लीयरिंग कॉरपोरेशन निवेशकों के शेयर को ब्रोकर्स के पास जमा करती है। इसके बाद ब्रोकर इन्हें निवेशकों के डीमैट अकाउंट में जमा करते हैं।
आखिर क्या है नए सिस्टम-
सेबी की ओर से यह कदम उस जानकारी के बाद उठाया गया, जिसमें रेग्युलेटर को पता चला कि कुछ केसों में ब्रोकर दूसरे कामों के लिए इन स्टॉक का गलत इस्तेमाल करते है। जिसके चलते नए सिस्टम में ब्रोकर को बीच से हटा दिया गया। इससे निवेशकों को सीधे उनके शेयर मिल सकेंगे। सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि अब क्लीयरिंग कॉरपोरेशन की तरफ से शेयर सीधे कस्टमर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें:- ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर!, रिफंड पाने के लिए बैंक खाते को करना होगा वैरीफाई