आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए एक जरूरी खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को रिफंड हासिल करने के लिए बैंक अकाउंट को वैरीफाई करने की सलाह दी है।
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आयकर विभाग ने दी जानकारी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में आयकर विभाग ने करदाताओं को रिफंड लेने के लिए अपने बैंक खाते को सत्यापित करने हेतु एक रिमांडर जारी किया है। विभाग की तरफ से उन टैक्स पेयर्स को भी ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया है, जिन करदाताओं के पास कोई वैध बैंक अकाउंट नहीं है।
कैसे करें वैरीफाई
आयकर विभाग के अनुसार, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https:ncometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर अपने खाते में लॉगिन करें। इसके बाद प्रोफाइल पर जाएं। बैंक खाता चुनें। बैंक खाता विवरण जैसे खाता संख्या, IFSC कोड और खाता प्रकार अपडेट करें। आखिर में Validate पर क्लिक करें।
नया बैंक खाता जोड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https:ncometax.gov.in/iec/foportal/पर जाएं। लॉगिन के बाद प्रोफाइल पर जाएं। माई बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद बैंक खाता जोड़ें पर क्लिक करें। आखिर में Validate पर क्लिक करें।