प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारी के चलते सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ दाखिल PIL पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 50 डिग्री के टेंपरेचर में हरे पेड़ों की कटाई हो रही है। लोगों के हीट स्ट्रोक से मरने की खबर आ रही है और बिना योजना के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसपर हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से वृक्षारोपण की योजना पर अमल को लेकर उठाए गए कदमों के ब्योरे के साथ हलफनामा मांगा है।
ये भी पढ़ें- नई दिल्ली : CM अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज!
कोर्ट ने दिया ये सुझाव
जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की डिवीजन बेंच ने ये भी सुझाव दिया है कि 50 डिग्री तापमान वाली भीषण गर्मी में पेड़ों की कटाई टाली जाये। बेंच ने कहा संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। सरकार प्रदूषण मुक्त वातावरण रखकर लोक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करे। किसी को मानव जाति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का हिस्सा है।
ये भी पढ़ें- नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने कहा- आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए 6 हफ्ते में जगह आवंटन का फैसला करे केंद्र!