नई दिल्ली- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह पार्टी ऑफिस के लिए जगह पाने का हक है। इस के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अस्थाई दफ्तर के लिए जगह की मांग से जुड़े AAP के प्रतिवेदन पर 6 सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में कहा कि अगर केंद्र द्वारा आप की मांग ठुकराई जाती है तो इसके लिए उसे तार्किक आदेश पारित करना होगा। हाई कोर्ट ने 27 मई को अंतरिम राहत से जुड़ी आप की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के मद्देनजर पार्टी दफ्तरों के लिए जगह आवंटित करने का संबंधित प्राधिकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी। वहीं, कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया।
जिसमें अदालत से गुहार लगाई गई थी कि वो पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित घर अस्थायी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति दे। कोर्ट ने कहा पार्टी को इस पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से अगले 6 हफ्तों के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
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