जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनायी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आजम पर 14 लाख का जुर्माना भी ठोंका है। कोर्ट ने आजम खान के साथ ही उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई है। ये सजा डूंगरपुर की जमीन कब्जाने और घरों में तोड़फोड़ के मामले में हुई है।
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2019 में दर्ज हुए थे 12 मुकदमे
रामपुर की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में 2019 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें सभी वादी बस्ती के लोग थे। आरोप था कि रिटायर्ड सीओ आले हसन खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां ने पुलिसकर्मियों के साथ घर में घुसकर मारपीट की और उन्हें घर से निकाल दिया था। जब वो तत्कालीन मंत्री आजम खान के पास पहुंचे थे तो वहां से भी उन्हें मारपीट कर भगा दिया गया था।
रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने इस मामले में बीते शनिवार को सुनवाई की थी, जिसमें पूर्व मंत्री आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली और रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां को दोषी करार दिया था।