राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुख्य आरोपी बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए आरोपी बिभव कुमार के लिए 4 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और मुख्य आरोपी बिभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा।
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क्या है पूरा मामला ?
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में विभव कुमार ने 13 मई को उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। इसको लेकर बिभव कुमार पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
बिभव कुमार पर लगे हैं ये आरोप
पुलिस ने विभव कुमार पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना), धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) और धारा 323 (हमला करना) के तहत एफआईआर दर्ज की है।