झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोरेन 2 जून को सरेंडर कर देंगे, लेकिन ED ने इसका विरोध कर दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के दौरान 21 मई को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने ED से पूछा कि सोरेन ने ये अर्जी चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में अंतरिम जमानत के लिए दी है, इस पर आपका रुख क्या है। ED की ओर से ASG एसवी राजू ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव घोषित होने से काफी पहले हुई थी।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जमीन घोटाले का आरोप लगाने के लिए कुछ लोगों के बयान को आधार बनाया गया है, जबकि जमीन से सोरेन का कोई संबंध नहीं है और न ही कभी कोई कब्जा था। सिब्बल ने कहा कि झारखंड में 20 और 25 मई को मतदान है, इसलिए सोरेन को अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत से इंकार कर दिया।