अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी पति के खिलाफ दर्ज पत्नी की एफआईआर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आरोपी पति ने पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराई गई FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि “ये कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि महिला ने उसके साथ विवाह कर रखा है।”
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जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि “इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि एक पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट की राय है कि इस पर आगे विचार-विमर्श की जरूरत नहीं है, कि क्या FIR तुच्छ आरोपों के आधार पर दर्ज की गई थी या नहीं।”
कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है, “वैवाहिक दुष्कर्म को अब तक मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए पुलिस स्टेशन कोतवाली, जबलपुर में दर्ज अपराध संख्या 377/2022 में FIR और आवेदक पति के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को रद्द किया जाता है।”