Hamirpur News- उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की शहर पुलिस कोतवाली निवासी अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दो दोषियों को तीन वर्ष के कारावास के साथ सभी पर अलग-अलग जुर्माना लगाया है। जुर्माने की कुल धनराशि में एक लाख रुपए पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं। मामले में एक बाल-अपचारी का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि 14 नवंबर 2011 को कोतवाली में तहरीर दी गई। जिसमें बताया कि 11 नवंबर की रात उनकी 13 वर्षीय बेटी को श्रीकांत, रघुराज व भूरा के सहयोग से छेदालाल बहला फुसलाकर ले गया। घर में रखी नगदी व जेवरात साथ ले गए। वह सभी जगह बेटी की तलाश करता रहा लेकिन उसका पता नहीं चला। उसने जेवर लेकर बेटी की हत्या करने की आशंका जताई। जिसके बाद पुलिस ने अपहरण व एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी। 7 जनवरी 2012 को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर बयान कराए। जिसके आधार पर पुलिस ने छेदालाल, श्रीकांत, रघुराज सिंह, श्याम सिंह, रामऔतार और शिव कुमार के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण व एससी/एसटी में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की।
दुष्कर्म के मामले में आरोपी एक किशोर का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल किया गया। किशोरी के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश सुनील खरवार ने मामले की सुनवाई करते हुए शिव कुमार व रामऔतार को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी माना। वहीं छेदालाल और श्रीकांत को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म को दोषी माना। चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। शिव कुमार व रामऔतार पर 20-20 हजार, छेदालाल व श्रीकांत पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। वहीं रघुराज व श्याम सिंह को अपहरण व एससी/एसटी में तीन-तीन वर्ष का कारावास व छह-छह हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।