प्रयागराज- यूपी के जौनपुर में गरमाए चुनावी माहौल के बीच बाहुबली धनंजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सजा पर रोक ना लगाए जाने से धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित किया था। धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले माह क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।
जिसके बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। वहीं अपहरण के एक मामले में MP/MLA स्पेशल कोर्ट ने धनंजय सिंह को 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
धनंजय ने पत्नी को BSP से दिलाया टिकट-
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। धनंजय ने फिलहाल जौनपुर सीट पर अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को BSP से टिकट दिलाया है। धनंजय सिंह के वकील एसपी सिंह का कहना है कि सजा पर रोक के लिए वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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