सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में बाघ सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय योजना में शामिल वन्यजीव संरक्षण की जरूरत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई को मंजूरी देने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को इस मामले में 3 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
कोर क्षेत्र में बाघ सफारी पर लगाई रोक
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत और किशन चंद ने खुद को कानून मान लिया था और नियमों के खिलाफ जिम कॉर्बेट पार्क में बड़ी संख्या में पेड़ कटवाए गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाघ संरक्षण के लिए निर्देश जारी करते हुए कोर क्षेत्र में बाघ सफारी पर रोक लगा दी है, हालांकि परिधीय और बफर क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी गई है।