Meerut News- मेरठ जिले के जिला
निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को अपने चुनावी
खर्च का पूरा ब्यौरा आयोग को देना होगा। इसके लिए उन्हें अलग से बैंक खाता खोलना होगा। जिला
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर एलडीएम केनरा बैंक को इसके लिए पत्र भेज दिया गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी
दीपक मीणा ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनावी खर्च को लेकर दिशा-निर्देश
जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। चुनाव
आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा।
उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च के उददेश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने चुनाव
अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाक घर
में खोला जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा चुनावी खर्च से संबंधित किसी भी मद के लिए
10 हजार रुपए ही बैंक खाते से
नकद खर्च किए जा सकेंगे।
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चुनाव आयोग के निर्देश
पर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंकों को उम्मीदवारों के खाते
खोलने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। खाता खोलते समय ही 200 चेक की चेक बुक जारी की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी
ने मेरठ के एलडीएम केनरा बैंक को पत्र जारी करके सभी बैंकों को इस बारे में निर्देश
देने को कहा है।जिला निर्वाचन अधिकारी
ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न सामग्रियों
की रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है।