Lucknow News– लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से आयोग
द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन से संबंधित अनिवार्य सेवाओं
में मीडिया प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। मतदान दिवस का कवरेज करने वाले
तथा आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की
सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
निर्वाचन की घोषणा के बाद संबंधित चरण एवं निर्वाचन
क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 5
दिन के अंदर संबंधित मीडिया
प्रतिनिधियों द्वारा डाक-मतपत्र के लिए फार्म-12डी में आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर के पास
पहुंच जाना चाहिए। फार्म-12डी के द्वितीय भाग में मीडिया
प्रतिनिधियों के संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। फार्म-12डी के साथ आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न कर
संबंधित जिले के रिटर्निंग ऑफिसर के यहां जमा करना होगा। यह सुविधा प्राप्त करने
के लिए मीडिया प्रतिनिधियों का मतदान दिवस के दिन कवरेज पर होना अनिवार्य है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मीडिया
प्रतिनिधियों का मतदान दिवस के दिन कवरेज पर होना प्रमाणित होने के बाद ही मीडिया
प्रतिनिधियों को अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में पोस्टल बैलेट जारी किया जाएगा। मुख्य
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोस्टल वोटिंग सेंटर सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच 3 दिन के लिए खुलेगा। यह सामान्यतः मतदान दिवस के 3 दिन पहले तक खुलेगा। पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद मीडिया प्रतिनिधि केवल
पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही वोट डाल सकते हैं और किसी भी स्थिति में भौतिक रूप
से पोलिंग स्टेशन पर मतदान नहीं कर सकते।