New Delhi: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के. कविता फिलहाल ED की हिरासत में हैं। इस बीच दिल्ली की कोर्ट ने के. कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। दिल्ली कोर्ट सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
बता दें दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार BRS नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान के. कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज मैं केवल अंतरिम जमानत पर ही बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका के तहत इस्तेमाल किया जाए।
कोर्ट में क्या बोले के.कविता के वकील-
सिंघवी ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि आरोपी के. कविता का एक बच्चा है। अप्रैल माह में उसकी परीक्षाएं हैं। जिसकी आयु 16 वर्ष है। मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। जो कुछ हुआ है, उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है। सिंघवी ने कहा, 16 वर्ष की उम्र में उस बच्चे को कई विषय मिल गए हैं। मां का दृष्टिकोण, पिता या बहन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर परीक्षा के दबाव को लेकर व्याख्यान दी गई थी। यह दबाव कोई काल्पनिक घटना पर आधारित नहीं है। के. कविता को अगर बेटे के साथ एक माह तक रहने की इजाजत दे दी जाए तो कोई बड़ी बता नहीं होंगी। ऐसी तत्काल मे पूछताछ नहीं है जो कुछ हफ्तों तक इंतजार नहीं कर सकती है।
इस दौरान कोर्ट में ED की तरफ से कहा गया गया संबंधित आरोपी रिश्वत देने वाले प्रमुख लोगों में से एक है। वह न केवल अग्रिम रूप से रिश्वत की व्यवस्था करने का हिस्सा है, बल्कि इंडो स्पिरिट के माध्यम से लाभार्थी भी है।
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