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Home अपराध

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, जानें मामला

Editor by Editor
Nov 8, 2023, 06:07 pm IST
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Mau News: चुनाव आचार संहिता के तीन मामलों में नामजद माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र उमर अंसारी ने बुधवार को एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। तीनों मामलों में उमर अंसारी के विरुद्ध कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुआ था। एसीजेएम ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 

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एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया था। जिसमें आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करना है। इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी में सदर विधायक अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।

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इस मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी था। वहीं दूसरे मामले में एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें आरोप लगा कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला था। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था।

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इस मामले में भी उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था, उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी था। जबकि तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के तत्कालीन निरीक्षक पंकज सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच और धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। इस मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में हाजिर नही होने उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी हुआ था।

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