जौनपुर: श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए दो आतंकियों की सजा पर फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत बुधवार को सुनाएगी। अदालत ने 22 दिसंबर 2023 को बांग्लादेशी आतंकी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया था।
पहले मंगलवार को इस मामले में सजा का ऐलान होना था, लेकिन कोर्ट अब अपना फैसला बुधवार को सुनाएगी। कोर्ट ने 18 साल बाद दोनों को दोषी करार दिया था। जिसको देखते हुए इस घटना से पीड़ित लोगों को न्याय मिलने की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। वहीं, मामले को देखते हुए जौनपुर में न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में खूब चर्चा का वातावरण रहा। जेल प्राशसन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बंदियों में फैसला आने को लेकर बेचैनी दिखी।
बता दें कि 28 जुलाई 2005 को जौनपुर के सिंगरामऊ स्थित हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकियों ने बम बिस्फोट किया था। जिसमें 14 लोग मारे गए थे, जबकि कम से कम 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर व षड्यंत्र रचने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को वर्ष 2016 में अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
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दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है जो विचाराधीन है। शेष दोनों आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल को दोषी करार दिया गया है। इस केस में 53 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी। जिनके बयानों के आधार पर मामले की सुनवाई हुई। इस आतंकी घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के बीच बुधवार को आने वाले न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा देखी जा रही है। पीड़ितों परिजनों का कहना है कि हमे कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।