Banda
News- उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पति-पत्नी ने
एक व्यक्ति को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में जिला न्यायालय ने
दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 81-81 हजार रुपए
का अर्थदण्ड भी लगाया है। यह घटना 20
अगस्त 2023 को हुई थी। घटना की सुनवाई और सजा 5 महीने में पूरी हुई है।
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शराब के लिए पैसा न देने पर पांच माह
पहले युवक की हत्या करने वाले पति-पत्नी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए दोनों को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 81-81
हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। इस मामले में पुलिस
ने भी तेजी से पैरवी की। मात्र 19 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल किया, जिससे पांच माह
के अंदर न्यायालय ने सजा भी सुना दी। दोनों आरोपी इस समय जेल में है।
यह घटना 20 अगस्त 2023 को हुई थी। जब देहात पुलिस कोतवाली अंतर्गत ग्राम जौरही में पति-पत्नी
ने मिलकर प्रेमचंद की हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार राजू आरख और उसकी पत्नी
दीपला का गांव के ही प्रेमचंद से विवाद हो गया था। प्रेमचंद से राजू आरखशराब पीने के लिए
रुपए मांग रहा था। जब उसने रुपए देने से इनकार कर दिया, तो राजू ने गाली-गलौज शुरू
कर दी। विरोध पर राजू ने प्रेमचंद के गले पर चाकू से घातक प्रहार किया। घटना के
समय पत्नी भी अपने पति का साथ दे रही थी। घटना के तुरंत बाद प्रेमचंद की मौत हो
गई।
इस संबंध में मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस थाने में अभियोग
पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने घटना के अगले ही दिन पति-पत्नी को गिरफ्तार करके
जेल भेज दिया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी रावेद्र पाल गौतम ने पूरे घटना की विवेचना
करते हुए साक्ष्य संकलित किए और 19 दिन के अंदर ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। विशेष अभियोजक महेंद्र कुमार द्विवेदी
व विमल कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। शुक्रवार को न्यायालय
ने मामले की सुनवाई की। जिसमें हत्या के मामले में दंपति को दोषी मानते हुए दोनों
को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस बात की जानकारी विशेष अभियोजक महेंद्र कुमार
द्विवेदी द्वारा दी गई है।