लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ( ESMA) लागू कर दिया है। एस्मा लागू होने के बाद राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर 6 महीने के लिए हड़ताल करने पर प्रतिबंध लग गया है। योगी सरकार ने यह निर्णय किसानों की हड़ताल को देखते हुए लिया है। ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पर रहे और आमजन को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योगी सरकार ने 16 फरवरी 2024 से अगले 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) देवेश चतुर्वेदी ने अधिसूचना जारी की है।
जारी अधिसूचना में इस बात का उल्लेख है कि 16 फरवरी 2024 से अगले 6 माह के दौरान अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा जाएगा। साथ ही उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
बता दें कि इसके पहले भी योगी सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान एस्मा लागू किया था। इसके बाद 2023 में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए यूपी में 6 माह तक के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया था।
क्या है एस्मा?
आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) हड़ताल को रोकने के लिए संबंधित राज्य की सरकार लागू करती है। एस्मा लागू करने से पहले इसके बारे में कर्मचारियों को विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाता है। ESMA कानून अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। यह कानून लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय है।