कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुल्तानपुर स्थानीय कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। मंगलवार को कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि वे इस मामले में निर्दोष हैं। बता दें कि राहुल गांधी को मानहानि से जुड़े एक मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने तलब किया था।
राहुल गांधी मानहानि मामले में मंगलवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी गई। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर भाजपा नेता विजय मिश्र ने दीवानी न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
पेशी के दौरान राहुल ने खुद को बताया बेकसूर
राहुल गांधी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने जज के सामने दलीलें पेश की और फिर कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत देते हुए उन्हें अगली तारीख दे दी।
क्या है मामला ?
दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा था।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी
उधर,, राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। दोपहर में ये यात्रा फुरसतगंज अमेठी से रायबरेली जिले में प्रवेश करेगी। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोहनलालगंज होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। शाम को नाका चौराहा, रकाबगंज चौराहा, मेडिकल कॉलेज चौराहा, चरक चौराहा होते हुए यात्रा घंटाघर आएगी, जहां राहुल गांधी जनसभा करेंगे।