समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की एमपी-एमएलएल कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को कोर्ट से सीधे जेल ले जाया जाएगा।
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दो प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को दोषी करार दिया। इस मामले में सपा नेता आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा हुई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया।
दरअसल ये मामला 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फार्म में जो उम्र बताई है, असल में वो उनकी उम्र नहीं है।
अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि वे विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था।
आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया है, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्मस्थान के रूप में दिखाया गया है। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया है।