मेरठ विकास प्राधिकरण ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्री को सील करने का आदेश दिया है। उनकी ये फैक्ट्री हापुड़ रोड पर स्थित है, जिसको सील करने के लिए बुधवार को आदेश जारी किए गए। मीट प्लांट का नक्शा पावरलूम के नाम पर चल रहा है। ऐसे में शमन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
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मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय के अनुसार, मैसर्स अल साकिब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूखंड संख्या ई हापुड़ रोड कोऑपरेटिव हैंडलूम एस्टेट मेरठ पर इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन किया जा रहा है। इस फैक्ट्री का जो नक्शा दाखिल किया गया है, वह प्रपोज्ड फैक्ट्री शेड पर मदन मोहन टेक्सटाइल लिमिटेड एट हापुड़ रोड ऑन प्लॉट नंबर ए एट कोऑपरेटिव हैंडलूम इंडस्ट्री एस्टेट मेरठ के नाम से है।
वर्तमान में क्रियाशील मीट प्रोसेसिंग प्लांट के सापेक्ष नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने पूर्व सांसद को 15 दिन के भीतर नक्शा जमा करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन को नियम विरुद्ध संचालित मीट फैक्ट्री के संपूर्ण परिसर को सील करने का आदेश दिया है।
बता दें कि बसपा के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक और उनका परिवार लगातार विवादों में रहा है। कुछ महीने पहले पूर्व सांसद का बेटा दानिश बलात्कार के मामले में जेल गया था। इसके साथ ही उनके बेटे की हथियारों के साथ वीडियो भी वायरल हुई थी। इससे पहले मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका परिवार भी गैरकानूनी कार्य करने में फंसा हुआ था।