Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जहां हरदोई के विवेक को साढ़े सात साल तक बंद रखा गया। उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मोहम्मद उमर बना दिया गया। इसका पता चलने पर मुजफ्फरनगर बाल कल्याण समिति ने किशोर को मदरसे से छुड़ाया और माता-पिता के सुपुर्द कर दिया। इस पूरे मामले में मदरसा संचालक समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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हरदोई के बघौली थानाक्षेत्र के गोसवा निवासी वीरेंद्र चंडीगढ़ में परिवार सहित रहकर मजदूरी करता था। उसका पुत्र विवेक 17 मार्च 2016 को स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचा। जिसके बाद वीरेंद्र ने चंडीगढ़ के थाना मौलीजागरा में 17 मार्च 2016 को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पर पुत्र का कोई सुराग नहीं लगा। अभी चार अक्तूबर को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के नगला राई गांव निवासी मतलूब एक आधार कार्ड सेंटर पहुंचा। यहां उसने मोहम्मद उमर नाम के किशोर को अपना पुत्र बताते हुए आधार कार्ड में नाम पता संशोधित कराने के लिए दिया।
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उसके पुराने आधार कार्ड में मोहम्मद उमर का नाम विवेक पुत्र वीरेंद्र निवासी 47 रायपुर कला चंडीगढ़ दर्ज होने के कारण सेंटर संचालक ने नाम पता बदलने से इन्कार कर दिया। उसने इसकी जानकारी लोहारी खुर्द के प्रधान जैकी राज सैनी को दी, तो उन्होंने पुलिस को घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने विवेक के परिजनों से संपर्क कर मुजफ्फरनगर बुलाया गया। जिसके बाद पुलिस की जांच में विवेक का जबरन धर्म परिवर्तन करने और मदरसे में बंद रखने का मामला सामने आया है। जिसके बाद पुलिसि ने मदरसे से विवेक को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति की मौजूदगी में उसे पिता वीरेंद्र और मां सरोज को सौंप दिया गया।
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इसके बाद पूरा परिवार विवेक को लेकर पैतृक गांव बघौली थाना क्षेत्र के गोसवा आ गया। वीरेंद्र कुमार की तहरीर पर चरथावल थाने में नगला राई के प्रधान अफसरून, उस्मानिया इस्लामिया के मौलवी, मतलूब और मौलाना मुकर्रम जमाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रभारी निरीक्षक चरथावल ने बताया कि हरदोई के बघौली थानाक्षेत्र के गोसवा निवासी वीरेंद्र की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। धारा- 420 और विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम-1921 की धारा-तीन और पांच के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस किशोर का खतना कर जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने का आरोप भी रिपोर्ट में है।